Bikaner News: बीकानेर जिले से एक अहम खबर सामने आई है। जिले की कलेक्टर और मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने जिलेभर में कुछ खास गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ है, जिसमें बीकानेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में कुछ प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं।
अब बीकानेर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन, यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle), हॉट एयर बैलून जैसी चीजें नहीं उड़ा सकता। साथ ही, पटाखों और आतिशबाजी की खरीद-फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि यह आदेश जिले की शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सजा
हालांकि, यह नियम सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
यह आदेश जिले में तुरंत लागू हो चुका है और दो महीने तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति से बचें। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माना जा रहा है।