जयपुर, 30 अगस्त। हरियाणा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों में मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक ‘सूखा दिवस’ घोषित किया है।
राज्य सरकार का निर्णय:
वित्त (आबकारी) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, हरियाणा राज्य की सीमा से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में यह आदेश प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, 29 सितंबर की शाम से लेकर 1 अक्टूबर की शाम तक, मतदान दिवस 4 अक्टूबर को, और पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी ‘सूखा दिवस’ घोषित किया गया है। यह आदेश 3 किलोमीटर की परिधि में लागू होगा, जिसमें कोई भी शराब की बिक्री या वितरण नहीं हो सकेगा।
यह कदम चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।