पंचायती राज विभाग – 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे वितरण का अभियान चलाया जाए।

पट्टा वितरण का अभियान

  1. अभियान की निगरानी:
    • जिला स्तर पर इस अभियान का नियंत्रण और संचालन जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा।
    • जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस अभियान के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
  2. लंबित प्रकरणों का निपटारा:
    • ग्राम पंचायतों द्वारा प्रेषित आबादी विस्तार के लंबित प्रकरणों का निपटारा राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से 26 सितंबर तक सुनिश्चित किया जाएगा।
  3. रियायती दरों पर भूखंड वितरण:
    • राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत भूखंडों के लिए रियायती दरों का निर्धारण किया गया है:
      • 1000 से कम आबादी वाले गांवों में: 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
      • 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में: 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
      • 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में: 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
    • अधिकतम 300 वर्गगज तक के भूखंड ही दिए जाएंगे।
  4. जाति प्रमाणपत्र का निर्माण:
    • पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र भी बनवाए जाएंगे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टा आवंटन से वंचित न रहे।
  5. विभागीय प्रकोष्ठ का गठन:
    • इस अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए विभागीय स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसका प्रभारी श्री बी. डी. कृपलानी होंगे।

राज्य सरकार के इस पहल का उद्देश्य वंचित वर्गों के लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना है।

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