PM Kusum Yojana: कृषि विद्युत कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छा अवसर, सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने पर मिल रहा है 60 प्रतिशत अनुदान
PM Kusum Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत स्टैंड-अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना (कंपोनेंट बी) के माध्यम से किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान के साथ सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का एक बड़ा मौका मिल रहा है।
मुख्य बिंदु:
- अनुदान: 3, 5, और 7.5 हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान (30 प्रतिशत केंद्र सरकार और 30 प्रतिशत राज्य सरकार)।
- अतिरिक्त अनुदान: अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को राज्य सरकार से ₹45,000 प्रति पंप का अतिरिक्त अनुदान।
- लागत विभाजन: कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा किसानों द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें से 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है।
- स्थापना: केवल अनुबंधित/सूचीबद्ध फर्म द्वारा स्थापित पंप संयंत्र पर ही अनुदान मिलेगा।
- लक्ष्य: 2023-24 में राज्य के विभिन्न जिलों में एक लाख सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का लक्ष्य।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन: राजकिसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करें।
- फर्म चयन: किसान स्वयं आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन करेंगे।
- प्रशासनिक स्वीकृति: जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति के बाद 40 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा।
पात्रता:
- लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व आवश्यक।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व आवश्यक।
- जिनके पास पहले से कृषि विद्युत कनेक्शन है या पहले अनुदान प्राप्त किया है, वे योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
दस्तावेज़ आवश्यकताएँ:
- जनाधार कार्ड
- भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि
- सिंचाई जल स्रोत की उपलब्धता
- विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र
किसान इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाकर बिजली की कटौती और कृषि कनेक्शन में देरी से मुक्ति पा सकते हैं और सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।