मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुधन के बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं का निःशुल्क बीमा प्रदान करना है, जिससे उन्हें किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान 2025 | Rajasthan Mangala Pashu Bima Yojana 2025
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के तहत राजस्थान के जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों को पात्र माना गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जहां लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालकों और लखपती दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी गई है। यह कदम इन विशेष वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेगा और राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करेगा।.
मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह तिथि 12 जनवरी थी, लेकिन अब इसे 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का यह कदम उन पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो तकनीकी कारणों से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में बिमा कवर
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में शामिल होने के लिए टैग किए गए पशुओं का होना अनिवार्य है। जिन पशुओं की टैगिंग नहीं हुई है, उन्हें पहले टैगिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। टैगिंग के बाद ही पशुपालक आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सही पशुपालकों और पशुओं तक पहुंचे। योजना के तहत दुधारू गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, और भेड़ जैसे पशुओं का बीमा किया जाएगा। एक कैटल यूनिट के तहत अधिकतम 2 दुधारू गाय, 2 भैंस, 1 गाय और 1 भैंस, 10 बकरियां, 10 भेड़, या 1 ऊंट का बीमा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में पशुओं का बीमा केवल 1 वर्ष के लिए निःशुल्क होगा। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिन पशुओं का पहले से किसी अन्य योजना में बीमा हो चुका है, उनका बीमा इस योजना के तहत नहीं किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए उनके पशुओं की संख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के लिए क्रमशः 16% और 12% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
पशु के बीमा के लिए उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। पशु का मूल्यांकन उसकी स्वास्थ्य स्थिति, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, नस्ल, और ब्यात् के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में पशु चिकित्सक, पशुपालक, और बीमा प्रतिनिधि की सहमति आवश्यक है। बीमा के लिए अधिकतम ₹40,000 प्रति कैटल यूनिट का प्रावधान रखा गया है।
करे ऑनलाइन अप्लाई
राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। पशुपालक बीमा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा। योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी जिले में लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो उसकी समीक्षा तिमाही आधार पर की जाएगी और लक्ष्य को अन्य जिलों में पुनः आवंटित किया जाएगा।