राजस्थान एकमुश्त समाधान योजना 2025: अल्पसंख्यक ऋणधारकों को मिलेगा ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट

By Suman

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एकमुश्त समाधान योजना के नियम

राजस्थान सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े ऋणधारकों को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) की शुरुआत की है। यह योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC) के बकाया ऋणधारकों पर लागू होगी। योजना का पहला चरण 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

योजना की मुख्य बातें

  • यह योजना बजट 2025-26 की घोषणा के तहत लागू की गई है।
  • जिन ऋणधारकों के ऋण 31 मार्च 2024 तक बकाया (Overdue) हो गए हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • यदि ऋणी 30 सितंबर 2025 तक अपना पूरा मूलधन एकमुश्त जमा कर देता है, तो उस पर लगने वाला साधारण और दंडनीय ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

कैसे करें आवेदन

  • आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो चुकी है।
  • ऋणी और उसके सह-आवेदक/जमानतदार को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है।
  • साथ में मूलधन के एकमुश्त भुगतान की रसीद जमा करानी होगी।
  • अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट या संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

एकमुश्त समाधान योजना के नियम

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चौधरी ने बताया कि यदि कोई ऋणी निर्धारित समयसीमा में इस योजना का लाभ नहीं लेता है, तो बाद में नियमानुसार जमानतदार समेत सभी पक्षों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

इस योजना के तहत लाभ लेने का यह सुनहरा अवसर है, जिससे ऋण पर ब्याज और पेनल्टी का बोझ पूरी तरह से हटाया जा सकता है।