अभिनेत्री रान्या राव केस : बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोना तस्करी के मामले में अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वह इस समय जेल में हैं और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व डीजीपी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।
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राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने अदालत को बताया कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी और हवाला लेन-देन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन गया है। डीआरआई के वकील मधु राव ने अदालत में कहा कि इस तस्करी गिरोह की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसमें कई अंतरराष्ट्रीय संबंध जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मदद से यह तस्करी की गई थी। ऐसे में जमानत देना खतरनाक साबित हो सकता है।

देश छोड़ने का खतरा और जब्त संपत्तियां
वकील ने यह भी बताया कि रान्या राव के पास दुबई का पहचान पत्र है, जिससे यह आशंका बढ़ जाती है कि वह देश से फरार हो सकती हैं। अदालत को बताया गया कि उन्होंने अब तक ₹12.56 करोड़ का सोना तस्करी किया है। इसके अलावा, उनके पास से ₹2.67 करोड़ नकद और ₹2.06 करोड़ का सोना जब्त किया जा चुका है।
डीआरआई ने 4 मार्च को उनके घर पर छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने माना कि जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इस मामले में दूसरा आरोपी तरुण राजू भी शामिल है। उसने भी जमानत के लिए याचिका दायर की है। अदालत ने इस पर डीआरआई से जवाब मांगा है। फिलहाल, अदालत के इस फैसले से साफ है कि यह मामला अभी लंबा खिंच सकता है और जांच और भी कड़ी हो सकती है।