Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले की संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. मंजू ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले के सभी सरकारी और निजी कॉलेज, कोचिंग सेंटर, और लाइब्रेरी को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा।
यह फैसला एहतियातन लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आदेश के अनुसार, सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी लेकिन कॉलेज के स्टाफ को संस्थान में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य पूरे करने होंगे।
आदेश का पालन जरूरी, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी
जिला कलेक्टर ने सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का पूरी सख्ती से पालन करवाएं। यह आदेश पूरे श्रीगंगानगर जिले में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कोई भी संस्था अगर इसका उल्लंघन करती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे।